कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने और किसानों की मेहनत को कम करने के लिए
भारत सरकार ने “प्रधानमंत्री कृषि उपकरण सब्सिडी योजना (PM Krishi Upkaran Subsidy Yojana)” शुरू की है।
इस योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि उपकरण खरीदने पर सरकारी सब्सिडी (Subsidy) दी जाती है,
ताकि वे आधुनिक तकनीक का उपयोग करके उत्पादन बढ़ा सकें और लागत घटा सकें।
प्रधानमंत्री कृषि उपकरण सब्सिडी योजना क्या है?
PM Krishi Upkaran Yojana का उद्देश्य किसानों को खेती के लिए आवश्यक
मशीनरी, उपकरण और आधुनिक कृषि साधन कम दामों पर उपलब्ध कराना है।
सरकार इस योजना के तहत किसानों को 20% से 80% तक की सब्सिडी प्रदान करती है,
जो उपकरण के प्रकार, राज्य और किसान की श्रेणी (SC/ST/महिला/सामान्य) के अनुसार तय होती है।
मुख्य उद्देश्य
- खेती को मशीनीकरण (Mechanization) की ओर बढ़ाना।
- किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि करना।
- पारंपरिक कृषि को आधुनिक उपकरणों से जोड़ना।
- कृषि श्रम पर निर्भरता कम करना।
- छोटे और सीमांत किसानों को उपकरण उपलब्ध कराना।
प्रधानमंत्री कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के लाभ (Benefits)
लाभ का प्रकार | विवरण |
---|---|
उपकरण खरीद पर सब्सिडी | सरकार द्वारा 20% से 80% तक सहायता राशि |
उच्च तकनीकी उपकरण | ट्रैक्टर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, पावर टिलर आदि |
सभी किसानों के लिए उपलब्ध | छोटे, सीमांत, महिला और SC/ST किसानों को प्राथमिकता |
ऑनलाइन आवेदन सुविधा | राज्यवार कृषि पोर्टल पर |
सीधा लाभ (DBT) | सब्सिडी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर |
पात्रता (Eligibility Criteria)
- आवेदक भारत का किसान होना चाहिए।
- किसान के पास कृषि भूमि का स्वामित्व या पट्टा होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
- किसान का बैंक खाता और आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है।
- लाभ एक परिवार को एक बार ही मिलता है (प्रति उपकरण श्रेणी)।
आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)
- आधार कार्ड
- भूमि रिकॉर्ड / खतौनी
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- कृषि विभाग पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- उपकरण की प्रोफार्मा इनवॉइस कॉपी
PM Krishi Upkaran Subsidy Yojana Online Apply Process (Step by Step)
Step 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं
- https://agrimachinery.gov.in या अपने राज्य की कृषि वेबसाइट पर जाएं।
Step 2: “Farm Machinery Subsidy” या “Apply for Equipment” पर क्लिक करें
- “New Farmer Registration” चुनें।
Step 3: किसान विवरण भरें
- नाम, पता, बैंक विवरण और फसल का प्रकार दर्ज करें।
Step 4: उपकरण चयन करें
- सब्सिडी पाने के लिए जिस उपकरण की आवश्यकता है, उसका चयन करें।
Step 5: दस्तावेज़ अपलोड करें
- आवश्यक दस्तावेज़ (आधार, भूमि रिकॉर्ड, इनवॉइस) अपलोड करें।
Step 6: आवेदन सबमिट करें
- सबमिट के बाद Application Number नोट करें और प्रिंट आउट निकालें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- अपने जिला कृषि कार्यालय या CSC केंद्र पर जाएं।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें।
- कृषि अधिकारी सत्यापन के बाद आवेदन स्वीकृत करते हैं।
- उपकरण की खरीद के बाद सब्सिडी राशि किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है।
योजना के तहत सब्सिडी वाले प्रमुख उपकरण
उपकरण का नाम | सब्सिडी प्रतिशत (अनुमानित) |
---|---|
ट्रैक्टर (Tractor) | 20% – 40% |
पावर टिलर | 25% – 50% |
रोटावेटर | 40% – 50% |
सीड ड्रिल मशीन | 50% |
हैरो / कल्टीवेटर | 40% |
रीपर और थ्रेशर | 40% – 60% |
स्प्रेयर मशीन | 50% |
ड्रिप इरिगेशन सिस्टम | 50% – 80% |
कृषि ड्रोन (Pilot Projects) | 50% |
हार्वेस्टर मशीन | 30% – 40% |
राज्यवार कृषि उपकरण सब्सिडी पोर्टल (State-wise Link List)
राज्य | वेबसाइट लिंक |
---|---|
उत्तर प्रदेश | https://upagriculture.com |
मध्य प्रदेश | https://mpkrishi.mp.gov.in |
बिहार | https://dbtagriculture.bihar.gov.in |
राजस्थान | https://agriculture.rajasthan.gov.in |
महाराष्ट्र | https://mahadbt.maharashtra.gov.in |
हरियाणा | https://agriharyana.gov.in |
गुजरात | https://ikhedut.gujarat.gov.in |
पंजाब | https://agripb.gov.in |
तमिलनाडु | https://tnagrisnet.tn.gov.in |
ओडिशा | https://odishaagricoop.nic.in |
PM Krishi Upkaran Subsidy Claim Process
- किसान द्वारा सब्सिडी के लिए आवेदन स्वीकृत होने के बाद,
उपकरण खरीदने की अनुमति दी जाती है। - खरीदारी के बाद इनवॉइस और उपकरण की फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होती है।
- कृषि अधिकारी सत्यापन के बाद रिपोर्ट तैयार करते हैं।
- स्वीकृति के बाद सब्सिडी राशि सीधे किसान के बैंक खाते में DBT से भेजी जाती है।
लाभार्थी चयन प्रक्रिया
- आवेदन प्राप्त होने के बाद कृषि विभाग द्वारा सत्यापन किया जाता है।
- पात्र किसानों की सूची तैयार कर सार्वजनिक पोर्टल पर जारी की जाती है।
- चयनित किसानों को SMS और ईमेल से सूचना दी जाती है।
हेल्पलाइन और संपर्क
सेवा | विवरण |
---|---|
आधिकारिक वेबसाइट | https://agrimachinery.gov.in |
कृषि मंत्रालय हेल्पलाइन | 1800-180-1551 |
ईमेल आईडी | support@agrimachinery.gov.in |
कृषि विभाग कार्यालय | जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें |
FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: प्रधानमंत्री कृषि उपकरण सब्सिडी योजना क्या है?
उत्तर: यह योजना किसानों को कृषि मशीनरी खरीदने पर सरकारी सब्सिडी देने के लिए है।
प्रश्न 2: अधिकतम कितनी सब्सिडी मिल सकती है?
उत्तर: उपकरण के प्रकार और राज्य के अनुसार 20% से 80% तक।
प्रश्न 3: क्या सभी किसान पात्र हैं?
उत्तर: हाँ, सभी भूमि धारक किसान पात्र हैं, प्राथमिकता छोटे और सीमांत किसानों को दी जाती है।
प्रश्न 4: आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
उत्तर: https://agrimachinery.gov.in या अपने राज्य की कृषि वेबसाइट पर।
प्रश्न 5: सब्सिडी कब मिलती है?
उत्तर: उपकरण की खरीद और सत्यापन के बाद राशि DBT से बैंक खाते में भेजी जाती है।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री कृषि उपकरण सब्सिडी योजना (PM Krishi Upkaran Subsidy Yojana)
किसानों को आधुनिक खेती अपनाने में मदद करती है।
इस योजना के माध्यम से अब किसान आसानी से ट्रैक्टर, टिलर, ड्रोन और अन्य मशीनें खरीद सकते हैं।
अगर आप खेती करते हैं और आधुनिक उपकरण खरीदना चाहते हैं,
तो https://agrimachinery.gov.in पर जाकर आवेदन करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं।
Disclaimer
यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है।
इसमें दी गई जानकारी सार्वजनिक सरकारी पोर्टल्स और दस्तावेज़ों पर आधारित है।
हम किसी सरकारी संस्था से सीधे जुड़े नहीं हैं।
आवेदन करने से पहले कृपया आधिकारिक वेबसाइट या कृषि विभाग से जानकारी की पुष्टि करें।
योजना की सब्सिडी दर, पात्रता और प्रक्रिया समय-समय पर बदल सकती है।