किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि या कीटों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए
भारत सरकार ने “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – PMFBY)” की शुरुआत की।
यह योजना किसानों को बीमा सुरक्षा (Crop Insurance Protection) प्रदान करती है ताकि
किसान फसल खराब होने की स्थिति में आर्थिक नुकसान से बच सकें।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?
PMFBY एक केंद्रीय कृषि बीमा योजना (Central Crop Insurance Scheme) है
जिसके तहत किसानों को बहुत कम प्रीमियम दर पर उनकी फसल का बीमा कराया जाता है।
फसल को नुकसान होने पर किसान को बीमा क्लेम राशि सीधे बैंक खाते में दी जाती है।
यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित है।
मुख्य उद्देश्य
- प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
- फसल नुकसान के जोखिम को कम करना।
- खेती के प्रति किसानों का विश्वास बढ़ाना।
- कृषि क्षेत्र में स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ (Benefits of PMFBY)
लाभ का प्रकार | विवरण |
---|---|
बीमा सुरक्षा | खरीफ, रबी और वार्षिक फसलों के लिए फसल बीमा |
क्लेम राशि | फसल नुकसान की स्थिति में सीधी बैंक ट्रांसफर से भुगतान |
प्रीमियम दर | खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%, बागवानी फसलों के लिए 5% |
सरकारी सहायता | शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन |
फसल सुरक्षा कवरेज | प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़, कीट, रोग आदि |
पारदर्शी प्रक्रिया | क्लेम का भुगतान DBT (Direct Benefit Transfer) से |
पात्रता (Eligibility Criteria)
- सभी किसान जिनके पास अपनी खेती की भूमि है, पात्र हैं।
- जो किसान किसी बैंक या संस्थान से फसल ऋण (Crop Loan) लेते हैं, उनके लिए यह बीमा अनिवार्य है।
- किराए पर भूमि लेकर खेती करने वाले किसान (Sharecroppers / Tenant Farmers) भी पात्र हैं।
- किसान का बैंक खाता और आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है।
आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- भूमि दस्तावेज़ (खसरा / खतौनी)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- फसल का विवरण
- मोबाइल नंबर
- बीज या कृषि इनपुट रसीद (यदि लागू हो)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन प्रक्रिया (Apply Online Process 2025)
Step 1: आधिकारिक वेबसाइट खोलें
- https://pmfby.gov.in पर जाएं।
Step 2: “Farmer Corner” पर क्लिक करें
- “Apply for Crop Insurance by Farmer” चुनें।
Step 3: पंजीकरण करें
- नया किसान रजिस्ट्रेशन करें (New Farmer Registration)।
- मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
Step 4: फॉर्म भरें
- व्यक्तिगत विवरण, बैंक जानकारी और फसल का प्रकार दर्ज करें।
Step 5: दस्तावेज़ अपलोड करें
- आवश्यक दस्तावेज़ (PDF / JPG) अपलोड करें।
Step 6: सबमिट करें
- सबमिट करने के बाद Reference/Application ID नोट करें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
जो किसान ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, वे अपने नजदीकी
CSC केंद्र, कृषि कार्यालय या बैंक शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
कृषि अधिकारी किसान का आवेदन ऑनलाइन दर्ज करते हैं और पावती रसीद देते हैं।
बीमा क्लेम (Claim Process) कैसे करें
अगर फसल को किसी प्राकृतिक आपदा या अन्य कारण से नुकसान हुआ है, तो क्लेम के लिए ये प्रक्रिया अपनाएं:
- फसल नुकसान की सूचना – फसल खराब होने के 72 घंटे के भीतर ग्राम पंचायत या कृषि अधिकारी को सूचित करें।
- सर्वे टीम जांच – कृषि विभाग और बीमा कंपनी की टीम नुकसान का आकलन करती है।
- रिपोर्ट सबमिट – सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर क्लेम स्वीकृत होता है।
- भुगतान प्रक्रिया – क्लेम राशि DBT के माध्यम से किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है।
प्रीमियम दर और कवरेज (Premium Rate & Coverage)
फसल का प्रकार | किसान द्वारा देय प्रीमियम | शेष प्रीमियम (सरकार द्वारा) |
---|---|---|
खरीफ फसल | 2% | केंद्र और राज्य मिलकर |
रबी फसल | 1.5% | केंद्र और राज्य मिलकर |
वार्षिक / बागवानी फसल | 5% | केंद्र और राज्य मिलकर |
कवर किए जाने वाले जोखिम (Risks Covered)
- सूखा या अत्यधिक वर्षा
- ओलावृष्टि, तूफान, बाढ़
- कीट और फसली रोग
- भूमि कटाव या जलभराव
- आकस्मिक आग या बिजली गिरना
राज्यवार PMFBY पोर्टल लिंक
राज्य | वेबसाइट |
---|---|
उत्तर प्रदेश | http://upagripardarshi.gov.in |
मध्यप्रदेश | https://mpkrishi.mp.gov.in |
बिहार | https://cooperative.bih.nic.in |
राजस्थान | https://agriculture.rajasthan.gov.in |
महाराष्ट्र | https://maharashtra.gov.in |
हरियाणा | https://fasalhry.nic.in |
गुजरात | https://ikhedut.gujarat.gov.in |
कृषक हेल्पलाइन और सहायता
सेवा | विवरण |
---|---|
आधिकारिक वेबसाइट | https://pmfby.gov.in |
टोल-फ्री नंबर | 1800-180-1551 |
ईमेल आईडी | help.pmfby@gov.in |
कृषि मंत्रालय हेल्पलाइन | 011-23382012 |
FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है?
उत्तर: किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देना।
प्रश्न 2: योजना में प्रीमियम कितना देना होता है?
उत्तर: खरीफ फसल के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5%।
प्रश्न 3: क्या सभी किसान इसका लाभ ले सकते हैं?
उत्तर: हाँ, सभी भूमि धारक और किराए पर भूमि लेने वाले किसान पात्र हैं।
प्रश्न 4: क्लेम कैसे किया जाता है?
उत्तर: फसल नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे में देनी होती है, जांच के बाद DBT से भुगतान होता है।
प्रश्न 5: क्या आवेदन ऑफलाइन भी संभव है?
उत्तर: हाँ, किसान अपने नजदीकी CSC केंद्र या बैंक शाखा से भी आवेदन कर सकते हैं।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
यह योजना किसानों को मानसिक सुकून और खेती में आत्मविश्वास देती है।
अगर आप किसान हैं, तो अपनी फसल का बीमा जरूर करवाएं और
https://pmfby.gov.in पर जाकर आवेदन करें।
Disclaimer
यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है।
इसमें दी गई जानकारी सार्वजनिक सरकारी पोर्टल्स और दस्तावेज़ों पर आधारित है।
हम किसी सरकारी संस्था से सीधे जुड़े नहीं हैं।
आवेदन करने से पहले कृपया आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय कृषि विभाग से जानकारी की पुष्टि करें।
योजना की शर्तें, पात्रता और प्रीमियम समय-समय पर बदल सकते हैं।