मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण के साथ रोजगार देने के उद्देश्य से
“मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना (Mukhyamantri Sikho Kamao Yojana – MPSKY)” शुरू की है।
इस योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान ही मासिक स्टाइपेंड (भत्ता) दिया जाता है,
ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें और भविष्य में रोजगार या स्वरोजगार शुरू कर सकें।
यह योजना Department of Technical Education, Skill Development & Employment, Government of Madhya Pradesh द्वारा संचालित है।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना क्या है?
Mukhyamantri Sikho Kamao Yojana (MPSKY) एक skill-based training and employment scheme है।
इसका उद्देश्य है कि राज्य के 12वीं पास, डिप्लोमा या ग्रेजुएट युवा
विभिन्न उद्योगों, संस्थानों और कंपनियों में प्रशिक्षण लेकर कमाई कर सकें।
सरकार प्रत्येक प्रशिक्षु को तय राशि के रूप में मासिक स्टाइपेंड देती है,
जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होता है।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के प्रमुख उद्देश्य
- युवाओं को उद्योगों में व्यावहारिक प्रशिक्षण (Practical Training) देना।
- प्रशिक्षण के साथ-साथ मासिक भत्ता प्रदान करना।
- युवाओं को स्थायी रोजगार या स्वरोजगार के लिए तैयार करना।
- राज्य में Skill Development Ecosystem को मजबूत बनाना।
- निजी और सरकारी संस्थानों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लाभ (Benefits)
लाभ का प्रकार | विवरण |
---|---|
मासिक स्टाइपेंड (भत्ता) | ₹8,000 से ₹10,000 प्रति माह (शैक्षणिक योग्यता के आधार पर) |
ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग | उद्योगों और कंपनियों में व्यावहारिक प्रशिक्षण |
ऑनलाइन आवेदन सुविधा | पूरी प्रक्रिया डिजिटल है |
सर्टिफिकेट प्राप्त | प्रशिक्षण पूर्ण होने पर सरकारी प्रमाणपत्र |
स्थायी रोजगार की संभावना | सफल उम्मीदवारों को उसी संस्था में नौकरी का अवसर |
योग्यता (Eligibility Criteria)
- आवेदक मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु सीमा 18 से 29 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक ने कम से कम 12वीं पास की हो।
- स्नातक (Graduate), डिप्लोमा, ITI धारक भी पात्र हैं।
- आवेदक किसी अन्य सरकारी रोजगार योजना का लाभ नहीं ले रहा हो।
आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र (10वीं, 12वीं, Diploma, Degree)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक की कॉपी (DBT हेतु)
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
- Samagra ID (MP Residents के लिए अनिवार्य)
MP Mukhyamantri Sikho Kamao Yojana Apply Online (Step-by-Step Process)
Step 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
- वेबसाइट खोलें: https://mmsky.mp.gov.in
Step 2: “Candidate Registration” पर क्लिक करें
- “आवेदक पंजीकरण” सेक्शन पर क्लिक करें।
- अपना नाम, मोबाइल नंबर, Samagra ID और जन्मतिथि दर्ज करें।
- OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन करें।
Step 3: लॉगिन करें
- पंजीकरण के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
Step 4: प्रोफाइल पूरी करें
- शैक्षणिक योग्यता, पता, बैंक विवरण और वांछित प्रशिक्षण क्षेत्र भरें।
Step 5: प्रशिक्षण संस्था चुनें
- अपनी पसंद की industry / company / training institute चुनें।
- उपलब्ध सीटें और प्रशिक्षण प्रकार देख सकते हैं।
Step 6: आवेदन सबमिट करें
- सभी विवरण भरने के बाद “Submit” पर क्लिक करें।
- Reference Number नोट करें।
प्रशिक्षण अवधि और स्टाइपेंड विवरण
शैक्षणिक योग्यता | मासिक स्टाइपेंड (₹) | प्रशिक्षण अवधि |
---|---|---|
12वीं पास / ITI | ₹8,000 | 6 से 12 महीने |
डिप्लोमा धारक | ₹8,500 | 6 से 12 महीने |
ग्रेजुएट | ₹9,000 | 6 से 12 महीने |
पोस्ट ग्रेजुएट | ₹10,000 | 6 से 12 महीने |
स्टाइपेंड सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजा जाता है।
Training Partners / Industries में शामिल क्षेत्र
योजना के तहत 7000+ से अधिक कंपनियाँ और उद्योग जुड़े हैं।
कुछ प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं:
- ऑटोमोबाइल
- आईटी एवं सॉफ्टवेयर
- इलेक्ट्रॉनिक्स
- होटल मैनेजमेंट
- हेल्थकेयर
- बैंकिंग एवं फाइनेंस
- कृषि और डेयरी
- मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स
- कंस्ट्रक्शन सेक्टर
Application Status कैसे चेक करें?
- वेबसाइट खोलें – https://mmsky.mp.gov.in
- “Application Status” लिंक पर क्लिक करें।
- Registration Number / Samagra ID डालें।
- “Search” पर क्लिक करें।
- आवेदन की स्थिति (Under Process / Selected / Approved) दिखाई देगी।
उद्योग/संस्थानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया
यदि कोई संस्था या उद्योग योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण देना चाहता है:
- वेबसाइट पर “Establishment Registration” पर क्लिक करें।
- संस्था का विवरण भरें (CIN, PAN, Address, Contact)।
- Department द्वारा सत्यापन के बाद संस्था को प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में मान्यता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लाभार्थी के लिए मुख्य शर्तें
- प्रशिक्षण के दौरान किसी अन्य सरकारी या निजी नौकरी में कार्यरत न हों।
- प्रशिक्षण अवधि के दौरान उपस्थिति कम से कम 75% होनी चाहिए।
- प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने पर प्रदर्शन के आधार पर प्रमाणपत्र मिलेगा।
Contact Details
विवरण | जानकारी |
---|---|
आधिकारिक वेबसाइट | https://mmsky.mp.gov.in |
विभाग | कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मध्यप्रदेश सरकार |
हेल्पलाइन नंबर | 0755-2571444 / 0755-2551751 |
ईमेल आईडी | info@mmsky.mp.gov.in |
FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत कितना भत्ता मिलता है?
उत्तर: शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ₹8,000 से ₹10,000 प्रति माह तक भत्ता मिलता है।
प्रश्न 2: क्या आवेदन शुल्क देना होता है?
उत्तर: नहीं, आवेदन पूरी तरह निशुल्क है।
प्रश्न 3: क्या ग्रामीण क्षेत्र के युवा भी आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: हाँ, यह योजना सभी पात्र युवाओं के लिए है, चाहे वे शहरी हों या ग्रामीण।
प्रश्न 4: क्या योजना के तहत नौकरी भी मिलेगी?
उत्तर: प्रशिक्षण पूरा होने पर योग्य उम्मीदवारों को उसी कंपनी में नौकरी का अवसर भी मिल सकता है।
प्रश्न 5: आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर: पंजीकरण वर्षभर खुले रहते हैं, लेकिन बैचवार प्रशिक्षण के लिए समय सीमा तय की जाती है।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना (Mukhyamantri Sikho Kamao Yojana) मध्यप्रदेश सरकार की युवाओं के भविष्य को सशक्त करने वाली एक क्रांतिकारी पहल है।
यह न केवल प्रशिक्षण देती है बल्कि हर माह आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है।
अगर आप पात्र हैं, तो https://mmsky.mp.gov.in पर जाकर आज ही आवेदन करें और अपने करियर की दिशा बदलें।
Disclaimer
यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है।
इसमें दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों और सरकारी पोर्टल्स के आधार पर तैयार की गई है।
हम किसी सरकारी संस्था से सीधे जुड़े नहीं हैं।
आवेदन करने से पहले कृपया आधिकारिक वेबसाइट या जिला रोजगार कार्यालय से जानकारी की पुष्टि अवश्य करें।
योजना की पात्रता, भत्ता राशि और आवेदन प्रक्रिया समय-समय पर बदल सकती है।