भारत में किसानों की आय का मुख्य स्रोत खेती है, लेकिन हर साल सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को भारी नुकसान होता है।
किसानों को इन जोखिमों से सुरक्षा देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – PMFBY) शुरू की है।
इस योजना के माध्यम से किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं, ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा या नुकसान की स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके।
योजना का संचालन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) द्वारा किया जाता है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की गई थी।
यह एक फसल सुरक्षा योजना (Crop Insurance Scheme) है, जिसमें किसानों को बहुत कम प्रीमियम पर फसल का बीमा कवर मिलता है।
अगर फसल प्राकृतिक आपदा, कीट, बाढ़ या अन्य कारणों से नष्ट हो जाए, तो सरकार द्वारा बीमा राशि प्रदान की जाती है।
मुख्य उद्देश्य
- किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता देना।
- कृषि उत्पादन और आय में स्थिरता लाना।
- किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं
- सभी किसानों को किफायती बीमा प्रीमियम दरों पर फसल बीमा सुविधा।
- फसल नुकसान की स्थिति में सीधी सहायता राशि बैंक खाते में।
- संपूर्ण देश में लागू योजना (राज्य सरकारों के सहयोग से)।
- ऑनलाइन आवेदन और क्लेम ट्रैकिंग की सुविधा।
- कवरेज – बुवाई से लेकर फसल कटाई तक की अवधि तक।
प्रीमियम रेट और कवरेज डिटेल्स
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम दरें फसल के प्रकार और मौसम के अनुसार तय की गई हैं।
फसल का प्रकार | किसान द्वारा देय प्रीमियम (%) | शेष राशि का भुगतान |
---|---|---|
खरीफ फसलें | 2% | केंद्र और राज्य सरकार |
रबी फसलें | 1.5% | केंद्र और राज्य सरकार |
वार्षिक व्यावसायिक / बागवानी फसलें | 5% | केंद्र और राज्य सरकार |
कवरेज अवधि
- बुवाई से कटाई तक (Sowing to Harvesting)
- प्राकृतिक आपदाएँ: सूखा, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, भूस्खलन आदि।
- कीट और रोगों से नुकसान।
PM Fasal Bima Apply Online Process 2025
अगर आप किसान हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
Step 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
- वेबसाइट खोलें: https://pmfby.gov.in
Step 2: किसान पंजीकरण करें
- होमपेज पर “Farmer Corner → Apply for Crop Insurance by Yourself” पर क्लिक करें।
- नया किसान रजिस्ट्रेशन चुनें।
Step 3: आधार नंबर दर्ज करें
- आधार नंबर डालें और OTP के माध्यम से सत्यापन करें।
Step 4: आवेदन फॉर्म भरें
- व्यक्तिगत जानकारी, बैंक डिटेल्स, भूमि विवरण और फसल का प्रकार चुनें।
Step 5: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
- भूमि रिकॉर्ड (खसरा/खतौनी)
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- फोटो
Step 6: सबमिट करें और रसीद लें
- सबमिट करने के बाद आवेदन नंबर प्राप्त होगा।
- भविष्य में स्टेटस चेक करने के लिए यह नंबर उपयोग करें।
फसल बीमा का दावा (Claim) कैसे करें?
यदि आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा या अन्य कारण से नष्ट हो जाती है, तो किसान को बीमा क्लेम करने का अधिकार है।
Step by Step Claim Process
- घटना की सूचना दें:
फसल नुकसान होने पर 72 घंटे के अंदर स्थानीय कृषि अधिकारी, बैंक या बीमा कंपनी को सूचित करें। - फील्ड वेरिफिकेशन:
संबंधित अधिकारी नुकसान का आकलन करने के लिए साइट पर जांच करेंगे। - रिपोर्ट और मंजूरी:
जांच रिपोर्ट के आधार पर बीमा राशि स्वीकृत की जाती है। - क्लेम सेटलमेंट:
स्वीकृति के बाद बीमा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
आवश्यक दस्तावेज़
- बीमा पॉलिसी नंबर
- फसल नुकसान का प्रमाण (ग्राम पंचायत रिपोर्ट / फोटो)
- बैंक पासबुक की कॉपी
- आधार कार्ड
PMFBY के लिए पात्रता (Eligibility)
- किसान भारत का नागरिक होना चाहिए।
- जिन किसानों ने बैंक से फसल ऋण लिया है (लोनधारी किसान) — आवश्यक रूप से शामिल।
- गैर-लोनधारी किसान भी स्वेच्छा से आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक के पास अपनी भूमि या लीज एग्रीमेंट होना चाहिए।
PMFBY के लाभ
- प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा।
- कम प्रीमियम दरों पर अधिक बीमा कवर।
- डिजिटल आवेदन और पारदर्शी क्लेम प्रक्रिया।
- फसल हानि का त्वरित मुआवजा।
- किसान की आर्थिक स्थिरता में सुधार।
राज्यवार PMFBY Portal Link List
राज्य का नाम | पोर्टल लिंक |
---|---|
उत्तर प्रदेश | https://agriculture.up.gov.in |
बिहार | https://pacsonline.bih.nic.in |
मध्य प्रदेश | https://mpkrishi.mp.gov.in |
महाराष्ट्र | https://mahaagri.gov.in |
राजस्थान | https://agriculture.rajasthan.gov.in |
गुजरात | https://ikhedut.gujarat.gov.in |
हरियाणा | https://fasalharyana.gov.in |
पंजाब | https://agripb.gov.in |
तमिलनाडु | https://agri.tn.gov.in |
कर्नाटक | https://raitamitra.karnataka.gov.in |
झारखंड | https://aahar.jharkhand.gov.in |
ओडिशा | https://odisha.gov.in |
असम | https://agri.assam.gov.in |
अगर आपका राज्य सूची में नहीं है, तो आप मुख्य पोर्टल https://pmfby.gov.in से भी आवेदन कर सकते हैं।
हेल्पलाइन और संपर्क
- राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर: 1800-180-1551
- आधिकारिक वेबसाइट: https://pmfby.gov.in
- ईमेल: help.pmfby@nic.in
FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कौन-सी फसलें शामिल हैं?
उत्तर: खरीफ, रबी और वार्षिक बागवानी/व्यावसायिक फसलें योजना के तहत आती हैं।
प्रश्न 2: क्या यह बीमा सभी किसानों के लिए अनिवार्य है?
उत्तर: केवल ऋण लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य है, अन्य किसान स्वेच्छा से जुड़ सकते हैं।
प्रश्न 3: बीमा राशि कैसे मिलती है?
उत्तर: फसल नुकसान की पुष्टि के बाद राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
प्रश्न 4: क्लेम राशि आने में कितना समय लगता है?
उत्तर: सामान्यतः 30 से 60 दिनों के भीतर क्लेम भुगतान कर दिया जाता है।
प्रश्न 5: क्या बिना आधार कार्ड आवेदन संभव है?
उत्तर: नहीं, आवेदन के लिए आधार कार्ड आवश्यक है।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है।
यह न केवल फसल नुकसान की भरपाई करती है, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता को भी सुनिश्चित करती है।
हर किसान को अपनी फसल के लिए यह बीमा करवाना चाहिए ताकि प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम किया जा सके।
अधिक जानकारी और आवेदन के लिए विजिट करें: https://pmfby.gov.in
Disclaimer
यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है।
इसमें दी गई जानकारी विभिन्न सरकारी पोर्टल्स और ऑनलाइन स्रोतों के आधार पर तैयार की गई है।
हम किसी भी सरकारी संस्था या विभाग से सीधे जुड़े नहीं हैं।
आवेदन या क्लेम प्रक्रिया शुरू करने से पहले कृपया आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय कृषि विभाग से जानकारी की पुष्टि अवश्य करें।
योजना की शर्तें, पात्रता और प्रीमियम दरें समय-समय पर बदल सकती हैं।